पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख जाने लिंक कैसे होगा

PAN -Adhaar link status deadline : यह कैसे जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, अगर लिंक नहीं है तो क्या करें और 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा चूक जाने पर क्या होगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप नहीं चाहते कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए आयकर विभाग ने पैन धारकों से एक बार फिर पैन को आधार से लिंक करने की अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। जो करदाता 31 दिसंबर 2025 की इस समय सीमा को चूक जाते हैं, उनके पैन को रद्द किए जाने का खतरा हो सकता है पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही, जो लोग इस प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहते हैं, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो सकता है ऐसी स्थिति आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड प्राप्त करने और नियमित वित्तीय लेनदेन करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि निष्क्रिय पैन का उपयोग महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन या कर संबंधी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, और वर्ष समाप्त होने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

PAN -Adhaar Linking how to Link your PAN with Aadhar card

  • करदाता इन चरणों का पालन करके पेन के माध्यम से आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
  • आयकर संबंधी जानकारी के पोर्टल पर लॉग इन करें
  • प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाएं और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का विकल्प चुनें।
  • अपने पैन और आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें और फिर टैक्स भुगतान के लिए आगे बढ़ने का विकल्प चुनें।
  • लागू मूल्यांकन वर्ष का चयन करें और भुगतान श्रेणी के रूप में अन्य प्राप्तियों का चयन करें।
  • पहले से भरी हुई देय राशि की जाँच करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • चालान जनरेट करें और अपने बैंक पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें
  • भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद, लिंकिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए ई-फीलिंग पोर्टल पर वापस जाएँ।
  • अपना पैन कार्ड नंबर और नाम ठीक वैसे ही दर्ज करें जैसा कि आधार कार्ड में दर्ज है, फिर वैलिडेट पर क्लिक करें
  • आपके आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए OTP दर्ज करें।
  • लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुरोध सबमिट करें
  • पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का अनुरोध सबमिट करने और लागू होने पर भुगतान के दिखने के बाद सत्यापन प्रक्रिया आम तौर पर तेज़ी से पूरी हो जाती है

इसके बाद कर विभाग सत्यापन के लिए UIDAI को विवरण अग्रेषित करता है। आप एक दिन बाद लिंकेज की स्थिति दोबारा जांच सकते हैं या यह पुष्टि कर सकते हैं कि प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। ET की रिपोर्ट में यह बताया गया है।

How to Verify if Your PAN is Linked to Your Aadhaar

  • पेन और आधार कार्ड पहले से लिंक हैं या नहीं, यह जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
  • आयकर संबंधी जानकारी के लिए पोर्टल पर जाएं
  • आधार लिंक की स्थिति जांचने के लिए विकल्प पर क्लिक करें
  • अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर स्थिति देखने के लिए जानकारी सबमिट करें

How to checking Pan Aadhar Link status via SMS

आप इस लिंक की पुष्टि अटैक मैसेज टाइप UID pan स्पेस 12 डिजिट आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर के माध्यम से भी कर सकते हैं और इसे 567678 या 56 1614 इंस्टेंस UID PAN 34512349891 CFIED1234 J पर भेज सकते हैं

What to do if your pan and Aadhar Card details do not match

  • यदि पैन और आधार रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं।
  • UIDAI पोर्टल पर अपने आधार कार्ड की जानकारी सही करें।
  • अपनी पैन संबंधी जानकारी अपडेट करें, हम प्रोटीन NSDL या UTIITSL हैं।
  • यदि समस्याएँ बनी रहती हैं, तो अधिकृत पैन सेवा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन का विकल्प चुनें।
  • पैन आधार लिंक करने से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • अगर मैं अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा चूक जाऊं तो क्या होगा
  • आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन पैन कार्ड धारकों ने 31 दिसंबर 2025 तक आधार लिंक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
  • इसका अर्थ यह है कि पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय और कर संबंधी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसमें आयकर रिटर्न भरना और ऐसे लेनदेन करना शामिल है जहां पैन विवरण अनिवार्य है।

What is the Penalty if Pan and Aadhar are not linked

पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जिन व्यक्तियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें लिंक करने से पहले 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा हालांकि, कुछ पैन कार्ड धारकों को इस शुल्क से छूट दी गई है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके जारी किए गए पैन कार्ड विलंब शुल्क से मुक्त हैं। ऐसे पैन कार्ड धारक फॉर्म समय सीमा तक भर सकते हैं कर विभाग ने दोहराया है कि पात्र पैन धारकों के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है। जिन पैन धारकों को 1-7-2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किया गया था, उनके लिए भी पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है आधिकारिक आयकर वेबसाइट के अनुसार, ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए आधार लिंक सेवा उपलब्ध है

What does an inoperative PAN card mean

पेन मार्केट के निष्क्रिय होने से आपकी वित्तीय और कर संबंधी गतिविधियाँ गंभीर रूप से बाधित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में आप आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ होंगे और आपको देय कोई भी रिफंड प्राप्त नहीं होगा Etके अनुसार संसाधित रिपोर्ट के अतिरिक्त, बैंक खाता खोलने या प्रतिभूतियों में निवेश करने जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन करते समय उच्च टीडीएस और टीसीएस दरें लागू होंगी, जहां पैन नंबर देना अनिवार्य है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्थिति और भी कठिन हो जाएगी पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि और कल लिंक की जानकारी प्राप्त करने के चरण, विलंब शुल्क और अधिक जानकारी…

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